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 प्रवेश-नियम

  Available Seats:
  BA Part1 300 Seats

प्रवेश के इच्छुक छात्र महाविद्यालय कार्यालय में 70/- रु . जमा कर विवरण-पत्रिका सहित आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते है l जो छात्र डाक द्वारा आवेदन -पत्र मंगाना चाहते है उन्हें चाहिये की वे 88/- रु. धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा प्राचार्य को भेज दें चैक /पोस्टल आर्डर मान्य नहीं है l
1. प्रवेश शासनदेश संख्या 2638/15-10-14/15 (66)/89 जुलाई 20 1994 व समय - समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त आदेशों के अनुसार होगा l
2. कालेज में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का निर्धारित प्रार्थना -पत्र पूर्ण रूप से भरकर (कोई स्तम्भ अंश) अपूर्ण एवं रिक्त नहीं छोड़ने चाहिए l वांछित संलग्नकों /प्रमाण-पत्रों के साथ अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा करना होगा l प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् विद्यार्थी प्रवेश की स्वीकृत हेतु प्राचार्य के सम्मुख उपस्थिति होगा l
3. प्रवेश के लिए प्रार्थना -पत्र के साथ अंतिम परीक्षा का प्राप्तांक-पत्र (अंक-पत्र ) उस विद्यालय के प्रधानाचार्य /प्राचार्य द्वारा दिया गया चरित्र- प्रमाण पत्र तथा हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाण- पत्र के सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा l जिन्हें सत्यापन के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा l
4. इस कालेज में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्रों को तीन पार पत्र (पासपोर्ट ) आकार के फोटोग्राफ एक आवेदन -पत्र पर दूसरा प्रवेश पंजिका पर तथा तीसरा परिचय-पत्र हेतु उसी समय देना होगा l
5. जिन विद्यार्थियों का आवेदन पत्र ठीक से भरा होगा तथा जिन्हें प्रवेश देना स्वीकृत किया जायेगा उन्हें कालेज देय धन कालेज में जमा करने की अनुमति दी जायेगी l
6. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों अथवा ऐसे समस्त विद्यार्थियों जिन्हें छात्रवृति अथवा राजकीय सहायता प्राप्त होती है, का प्रवेश के समय ही बैंक में खाता खुलवाना होगा विभिन्न छात्रवृत्तियां अथवा विभिन्न वित्तीय सहायता का भुगतान बैंक द्वारा ही किया जायेगा l
7. बी .ए . प्रथम वर्ष कि कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा l विश्वविद्यालय में बैंक पेपर हेतु आवेदन करने वाले छात्रों को स्थान उपलब्ध होने पर निर्धारित अवधि के अन्दर उच्चतर कक्षा में स्थाई प्रवेश दिया जायेगा l
8.कोई भी ऐसा विद्यार्थी ,जो पिछले दो वर्षों से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का नियमित छात्र नहीं रहा है l इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं है l
9. कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसे पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए १ वर्ष हो चुका हो प्रवेश हेतु अर्ह नहीं है परन्तु पिछले वर्ष प्रवेश न होने के कारणों से संतुष्ट होने पर प्राचार्य अपने विवेक से प्रवेश दे सकते है l
10. जो छात्र विश्वविद्यालय कि पिछली परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पाए गये है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा l
11. महाविद्यालय देय धन विद्यार्थी को कार्यालय में उसी दिन जमा कर देना अनिवार्य है जिस दिन विद्यार्थी का प्रवेश स्वीकृत किया जाता है अथवा जो भी तिथि इस हेतु सूचित कि जाती है देय धन जमा करने पर विद्यार्थी दो रसीद दे दी जायेगी l
12. महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दिया जाना है साथ ही प्रवेश देते समय उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण तथा खेलकूद में विशिष्ट स्थान रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी l
13. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश में निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने पर प्रवेश केवल कुलपति की अनुमति से ही दिया जायेगा, किन्तु विश्वविद्यालय के परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद किसी छात्र को न तो महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा और न ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित किया जायेगा l
14. प्राचार्य का यह अधिकार है कि वे किसी भी छात्र को बिना कारण बताये प्रवेश देना अस्वीकृत कर दें l
15. किसी भी छात्र /छात्रा का प्रवेश तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक वह उस विद्यालय जिसमे छात्र ने शिक्षा प्राप्त की है के प्रधानाचार्य /प्राचार्य द्वारा प्रदत्त स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है l इस प्रमाण पत्र में छात्र के आचरण का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये जो विद्यार्थी किसी दूसरे बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करके आये है l उन्हें तत्संबंधित प्रवजन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा l इन सभी प्रपत्रों को प्रवेश के समय अथवा 21 अक्टूबर के पहले प्रस्तुत कर देना अनिवार्य है l जो विद्यार्थी निर्धारित समय तक इस पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पायेगें उन्हें निश्चित तिथि के पश्चात् 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड देना होगा यदि प्रपत्र 15 नवम्बर तक नहीं प्रस्तुत किये जाते है तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है l
16. वह प्रवेशार्थी जिन्होंने राज्य एवं राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व किया हो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दो प्रतिशत व विकलांग प्रवेशार्थियों को समक्ष अधिकारी से विकलांगता का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित अंको में 5 प्रतिशत कि छूट प्रदान की जायेगी l
17. भारतीय सेना के सेवा निवृत जवानों को प्रवेश हेतु पांच प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जायेगा l